CM Yuva Udyami Yojana 2025 : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना @cmyuva.org.in

उत्तर प्रदेश, भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अब अपने 56% युवा आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Yojana), माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई, युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने का लक्ष्य रखती है। इस योजना का उद्देश्य हर साल 1 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख आत्म-रोजगार के अवसर पैदा करना है। 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना : एक नजर में

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो स्वावलंबी युवा, समृद्ध प्रदेश के नारे के साथ युवाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, और व्यवसाय समर्थन प्रदान करती है। यह योजना मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में 5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज-मुक्त ऋण बिना किसी कॉलेटरल के उपलब्ध कराती है। 

सीएम युवा योजना के दो प्रमुख चरण

यह योजना दो चरणों में कार्य करती है, जो युवाओं को उनके व्यवसाय की शुरुआत से लेकर विस्तार तक पूरा समर्थन देती है।

प्रथम चरण: व्यवसाय की शुरुआत

प्रथम चरण में, योजना 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध है।

वित्तीय सहायता की विशेषताएं:

  • ऋण: 5 लाख तक का 100% ब्याज-मुक्त ऋण, 4 वर्षों के लिए।
  • मार्जिन मनी सब्सिडी:
    • सामान्य श्रेणी: परियोजना लागत का 15%
    • ओबीसी: परियोजना लागत का 12.5%
    • एससी/एसटी, विकलांग, और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र (जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच): परियोजना लागत का 10% या 5 लाख का 10%, जो भी कम हो।
  • बैक-एंडेड सब्सिडी: सब्सिडी तब मिलती है, जब लाभार्थी अपना योगदान दे चुका हो, ऋण स्वीकृत हो, और इकाई स्थापित हो।
  • मोरटोरियम अवधि: 6 महीने तक कोई भुगतान नहीं।
  • सीजीटी एमएससी कवर: ऋण गारंटी सरकार द्वारा कवर की जाती है।
  • डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: प्रति लेनदेन 1 रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये प्रति वर्ष।
उदाहरण: मान लीजिए, आपकी परियोजना की लागत 5 लाख रुपये है। यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं, तो आपको 75,000 रुपये (15%) का योगदान देना होगा। सरकार 50,000 रुपये (10%) की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो बैक-एंडेड होगी।

5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएं:

यदि परियोजना लागत 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक है, तो अतिरिक्त राशि की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। उदाहरण के लिए, 8 लाख की परियोजना के लिए, 5 लाख तक की सहायता योजना से मिलेगी, और बाकी 3 लाख आपको खुद जुटाने होंगे।

द्वितीय चरण: व्यवसाय विस्तार

जिन लाभार्थियों ने प्रथम चरण का ऋण पूरा चुका लिया है, वे दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में:

  • परियोजना लागत: अधिकतम 10 लाख रुपये।
  • ब्याज सब्सिडी: पहले चरण के ऋण का दोगुना या 7.5 लाख रुपये तक की राशि पर 50% ब्याज सब्सिडी, 3 वर्षों के लिए।
  • मार्जिन मनी: पहले चरण की तरह ही (15%, 12.5%, या 10%)।

उदाहरण:

  • यदि आपने 4 लाख लिया, तो 7.5 लाख (क्योंकि 4 लाख का दोगुना 8 लाख है, लेकिन अधिकतम सीमा 7.5 लाख है) पर 50% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
  • यदि आपने प्रथम चरण में 3 लाख का ऋण लिया, तो द्वितीय चरण में 6 लाख (3 लाख का दोगुना) तक की राशि पर 50% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

योजना का पात्रता मानदंड

सीएम युवा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • निवास : उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।
  • आयु : 21 से 40 वर्ष।
  • शिक्षा : न्यूनतम कक्षा 8 पास; कक्षा 12 या समकक्ष योग्यता वालों को प्राथमिकता।
  • कौशल प्रशिक्षण : सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण (जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद, या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन) या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा योजना) के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि आपकी आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो और आप योजना के लाभ प्राप्त कर सकें:

दस्तावेज का प्रकारविवरणअनिवार्य/वैकल्पिक
कौशल प्रमाण पत्रITI, कंप्यूटर प्रशिक्षण या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्रवैकल्पिक
परियोजना रिपोर्टआपके बिजनेस प्लान और मशीनरी/सामान की जानकारीअनिवार्य
पैन कार्डव्यक्तिगत पहचान के लिएअनिवार्य
आधार कार्डनिवास और पहचान प्रमाण के लिएअनिवार्य
निवास प्रमाण पत्रआधार, मूल निवास या ग्राम प्रधान/वार्ड मेंबर से प्रमाणितअनिवार्य
बैंक विवरणबैंक पासबुक की फोटोकॉपी या स्टेटमेंटअनिवार्य
शपथ पत्रनोटरी द्वारा प्रमाणितअनिवार्य
शैक्षिक प्रमाण पत्रआठवीं से 12वीं तक के सर्टिफिकेटअनिवार्य (न्यूनतम आठवीं पास)
आयु प्रमाण पत्रआधार, पैन, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्रअनिवार्य
हस्ताक्षर और फोटोलेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षरअनिवार्य
GST/उद्यम प्रमाण पत्रबिजनेस रजिस्ट्रेशन (यदि उपलब्ध हो)वैकल्पिक
💡नोट: कौशल प्रमाण पत्र वैकल्पिक है, लेकिन इसे जमा करने से आपको प्राथमिकता मिल सकती है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आधिकारिक वेबसाइट (msme.up.gov.in) पर जाएं।

2. रजिस्ट्रेशन करें :

  • वेबसाइट पर “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • योजना का चयन करें (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान)
  • आधार नंबर डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।
  • अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जिला, और सेक्टर भरें।
  • कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन

3. लॉगिन करें :

  • रजिस्ट्रेशन के बाद “पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन” पर जाएं
  • उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन

4. आवेदन फॉर्म भरें :

  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी (पर्सनल, बैंकिंग, और दस्तावेज) सही-सही भरें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट करें।

5. जांच और लोन स्वीकृति :

  • आवेदन जमा करने के बाद, सरकार आपके दस्तावेजों की जांच करेगी।
  • स्वीकृति के बाद आपको ₹5 लाख तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्रमुख लाभ

विशेषतालाभ
ब्याज-मुक्त ऋण5 लाख तक, 4 वर्षों के लिए
बिना कॉलेटरलकोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं
मोरटोरियम अवधि6 महीने तक भुगतान से छूट
मार्जिन मनी सब्सिडी10-15% तक, श्रेणी के आधार पर
डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहनप्रति लेनदेन ₹1, अधिकतम ₹20,000 प्रति वर्ष
सीजीटी एमएससी कवर4 वर्षों तक ऋण गारंटी

    

अयोग्य परियोजनाएं: नकारात्मक सूची

कुछ परियोजनाएं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य हैं, जैसे:

  • शराब और पेय पदार्थ: एरेटेड/कार्बोनेटेड ड्रिंक्स।
  • तंबाकू उत्पाद: गुटखा, पान मसाला।
  • पटाखे।
  • प्लास्टिक बैग: 40 माइक्रोन से कम या सरकार द्वारा प्रतिबंधित।
  • अन्य प्रतिबंधित उत्पाद: समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित।

(FAQs) सीएम युवा योजना से जुड़े कुछ प्रश्न

सीएम युवा योजना के लिए कौन पात्र है?

21-40 वर्ष के उत्तर प्रदेश के निवासी, जिन्होंने कक्षा 8 पास की हो और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

क्या संपत्ति गिरवी रखनी होगी?

नहीं, यह योजना बिना कॉलेटरल के ऋण प्रदान करती है।

ब्याज सब्सिडी कैसे काम करती है?

प्रथम चरण में 5 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी (4 वर्ष) और द्वितीय चरण में 7.5 लाख तक पर 50% ब्याज सब्सिडी (3 वर्ष)।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं?

आयु प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना, और पता प्रमाण।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना हेल्पलाइन 

यदि आपके पास सीएम युवा योजना से संबंधित कोई सवाल है या आपको आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, या योजना के लाभों के बारे में सहायता चाहिए, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:

📞 मोबाइल नंबर+91 9129-9871-11, 0522-690-5555
☎️ टोल-फ्री नंबर1800-296-2233
📧 ईमेलcmyuva.msme@gmail.com
🕒 समय24×7 (शिकायत निवारण हेतु सहायक उपलब्ध)